जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की सजा पाए अजय चौटाला की पैरोल
याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी।
सोमवार को न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई तय थी, लेकिन अदालत ने समयाभाव के चलते सुनवाई से इन्कार करते हुए अगली तारीख तय कर दी। अजय के अधिवक्ता ने याचिका में कहा है कि उनका मुवक्किल एक वर्ष से ज्यादा अवधि से जेल में होने के आधार पर पैरोल का हकदार है। सरकार द्वारा पैरोल देने से इन्कार करना उसके अधिकार का हनन है। गौरतलब है कि वर्ष 1999- 2000 में हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के संबंध में 22 जनवरी को रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अजय चौटाला सहित 10 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में एक आरोपी पुष्करमल वर्मा को पांच साल कैद व 44 आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ओम प्रकाश चौटाला ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद चौटाला ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी याचिका खारिज कर दी गई थी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
सोमवार को न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई तय थी, लेकिन अदालत ने समयाभाव के चलते सुनवाई से इन्कार करते हुए अगली तारीख तय कर दी। अजय के अधिवक्ता ने याचिका में कहा है कि उनका मुवक्किल एक वर्ष से ज्यादा अवधि से जेल में होने के आधार पर पैरोल का हकदार है। सरकार द्वारा पैरोल देने से इन्कार करना उसके अधिकार का हनन है। गौरतलब है कि वर्ष 1999- 2000 में हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के संबंध में 22 जनवरी को रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अजय चौटाला सहित 10 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में एक आरोपी पुष्करमल वर्मा को पांच साल कैद व 44 आरोपियों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ओम प्रकाश चौटाला ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद चौटाला ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी याचिका खारिज कर दी गई थी।
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