चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार की 3336 कंप्यूटर शिक्षकों सहायकों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने 29 मई को इन पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा भी अगले आदेशों तक स्थगित करने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
कंप्यूटर शिक्षकों की ओर पेश हुए वकील नरेंद्र हुडा ने कोर्ट में बताया कि पहले शिक्षकों की नियुक्ति भी पारदर्शी ढंग से हुई थी और वे कॉन्ट्रेक्ट आधार पर काम कर रहें हैं। इन शिक्षकों को हटाकर सरकार दूसरे शिक्षकों को भी कॉन्ट्रेक्ट पर ही भर्ती कर रही है, जो सही नहीं है। याची ने कहा कि सरकार कोई नियमित भर्ती नहीं कर रही है, जो कार्यरत शिक्षकों को हटाया जा रहा है।
इस पर सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को पहले की भर्ती के समान नहीं माना जा सकता। शिक्षकों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए योग्यता मानकों को बदला गया है। नए शिक्षक ज्यादा योग्य होंगे। सरकार का निर्णय कानून के अनुरूप है। इस पर कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द एफिडेविट देकर स्थिति पर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए।
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इस पर सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को पहले की भर्ती के समान नहीं माना जा सकता। शिक्षकों के स्तर को बेहतर बनाने के लिए योग्यता मानकों को बदला गया है। नए शिक्षक ज्यादा योग्य होंगे। सरकार का निर्णय कानून के अनुरूप है। इस पर कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द एफिडेविट देकर स्थिति पर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए।
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