चंडीगढ़।
शिक्षाविभाग में जेबीटी से टीजीटी साइंस प्रमोशन में आड़े रही स्नातक
डिग्री में 50 फीसदी अंकों की शर्त के खिलाफ याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग, डीईईओ कुरुक्षेत्र अन्य पक्षों
को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जेबीटी शिक्षक राजेन्द्र कुमार की तरफ से दाखिल याचिका में प्रमोशन में बीएससी डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त को गलत बताते हुए प्रमोशन दिलाने की मांग की है। याची ने 10वीं कक्षा 56 प्रतिशत, 12वीं कक्षा 52.20 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की है लेकिन बीएससी डिग्री में उसके 42.75 प्रतिशत अंक है। याचिकाकर्ता अपनी योग्यता के चलते वर्ष 2004 में बतौर जेबीटी शिक्षक नियुक्त हुआ। विभाग द्वारा जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति के लिए आवेदन मांगने पर याची राजेन्द्र कुमार ने विभाग को अपना पदोन्नति केस भेज दिया लेकिन विभाग ने बीएससी डिग्री में 50 प्रतिशत अंक होने की वजह से उसको पदोन्नति नहीं दी।
याची के वकील जगबीर मलिक ने बेंच को एनसीटीई का 23 जुलाई 2010 वो नोटिफिकेशन दिखाया जिसमे एनसीटीई ने साफ किया कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर स्नातक डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त लागू नहीं होगी जबकि याचिकाकर्ता तो वर्ष 2004 में ही नियुक्त हो गया था। ऐसे में उसको पदोन्नति देना विभाग का निर्णय गलत मनमाना है।
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