टीजीटी साइंस प्रमोशन में अंको की शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती
2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर स्नातक में 50 % अंकों की शर्त लागू नहीं
प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग डीईईओ कुरुक्षेत्र को नोटिस
चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग में जेबीटी से टीजीटी साइंस प्रमोशन में आड़े रही स्नातक डिग्री में 50 फीसदी अंकों की शर्त के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग, डीईईओ कुरुक्षेत्र अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जेबीटी शिक्षक राजेन्द्र कुमार की तरफ से दाखिल याचिका में कहा कि प्रमोशन में बीएससी डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त को गलत बताते हुए प्रमोशन दिलाने की मांग की। याची ने 10वीं 56 फीसदी, 12वीं 52.20 फीसदी अंकों से पास की हुई, लेकिन बीएससी डिग्री में 42.75 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं। याचिकाकर्ता वर्ष 2004 में जेबीटी शिक्षक नियुक्त हुए। विभाग द्वारा जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति मांगने पर याची राजेन्द्र कुमार ने प्रॉपर चैनल से विभाग को पदोन्नति केस भेज दिया लेकिन विभाग ने बीएससी डिग्री में 50 प्रतिशत अंक होने की वजह से पदोन्नति नहीं दी।
याची के वकील ने बेंच को एनसीटीई का 23 जुलाई 2010 का नोटिफिकेशन दिखाया, जिसमें एनसीटीई ने साफ किया कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर स्नातक डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त लागू नहीं होगी, जबकि याचिकाकर्ता तो वर्ष 2004 में ही नियुक्त हो गया था। ऐसे में उसको पदोन्नति देना विभाग का निर्णय गलत है।
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2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर स्नातक में 50 % अंकों की शर्त लागू नहीं
प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग डीईईओ कुरुक्षेत्र को नोटिस
चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग में जेबीटी से टीजीटी साइंस प्रमोशन में आड़े रही स्नातक डिग्री में 50 फीसदी अंकों की शर्त के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग, डीईईओ कुरुक्षेत्र अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जेबीटी शिक्षक राजेन्द्र कुमार की तरफ से दाखिल याचिका में कहा कि प्रमोशन में बीएससी डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त को गलत बताते हुए प्रमोशन दिलाने की मांग की। याची ने 10वीं 56 फीसदी, 12वीं 52.20 फीसदी अंकों से पास की हुई, लेकिन बीएससी डिग्री में 42.75 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं। याचिकाकर्ता वर्ष 2004 में जेबीटी शिक्षक नियुक्त हुए। विभाग द्वारा जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति मांगने पर याची राजेन्द्र कुमार ने प्रॉपर चैनल से विभाग को पदोन्नति केस भेज दिया लेकिन विभाग ने बीएससी डिग्री में 50 प्रतिशत अंक होने की वजह से पदोन्नति नहीं दी।
याची के वकील ने बेंच को एनसीटीई का 23 जुलाई 2010 का नोटिफिकेशन दिखाया, जिसमें एनसीटीई ने साफ किया कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर स्नातक डिग्री में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त लागू नहीं होगी, जबकि याचिकाकर्ता तो वर्ष 2004 में ही नियुक्त हो गया था। ऐसे में उसको पदोन्नति देना विभाग का निर्णय गलत है।
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