अरविन्द झा, पानीपत सरकारी स्कूलों में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा न करने वाले जेबीटी
अध्यापक भी तबादला करा सकते हैं। अध्यापकों को ऑनलाइन सहमति (हां की) देनी
होगी। जो इच्छा नहीं जताएंगे विभाग उनके तबादले पर विचार नहीं करेगा।
विकल्प 26 अगस्त तक खुला रहेगा।
शिक्षा विभाग में नई ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार जूनियर बेसिक टीचरों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। पांच वर्ष पूरे करने वाले अध्यापकों का तबादला होना है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने ट्रांसफर के नियमों में बदलाव कर पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा न करने वाले जेबीटी के लिए भी विकल्प खोल दिया है। अध्यापक हां विकल्प के जरिए ऑनलाइन इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। सेवा प्रोफाइल पूरी रखने वाले अध्यापकों के विकल्प पर ही निदेशालय विचार करेगा। जो विकल्प नहीं देंगे उनके तबादले पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अंतर जिला स्थानांतरित हुए अध्यापकों को विकल्प देने की जरूरत नहीं है।
आइडी में करेंगे लॉग इन
अध्यापकों को अपने अकाउंट (आइडी) में जाकर लॉग इन करना पड़ेगा। ट्रांसफर प्रीफरेंस मेन्यू पर क्लिक करने के बाद फील ट्रांसफर प्रीफरेंस में जाएंगे। स्क्रीन पर एक मैसेज (कार्यकाल विकल्प का) दिखाई देगा। इस मैसेज के यस बटन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन समिट का मैसेज आने के बाद विकल्प दर्ज हो जाएगा। गुरुजी उसके बाद लॉग आउट कर देंगे।
स्कूल का शेड्यूल अलग से
हां विकल्प भरने के बाद अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। जेबीटी उसके मुताबिक जिला, क्षेत्र व विद्यालय का चयन कर सकेंगे। एक क्षेत्र या एक विद्यालय में पांच वर्ष पूरे करने वाले अध्यापक, नव पदोन्नत अध्यापक व स्थानांतरण के लिए हां का विकल्प चुनने वाले अध्यापक व पदों के पुनर्विभाजन के कारण सरप्लस हुए अध्यापक क्षेत्र व विद्यालयों की वरीयता के अनुसार ऑप्शन चुन सकेंगे।
इंचार्ज पर कार्रवाई
मौलिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से जारी पत्र (13/89-2016 अ.स्था.- 1(1)) में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों के इंचार्ज यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों की तरफ से प्रोफाइल में बदलाव के लिए किए गए निवेदन को स्वीकार किए हैं या अस्वीकार। किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी के प्रोफाइल में बदलाव (करेक्शन रिक्वेस्ट) का निवेदन रिक्वेस्ट अन अटेंडेंट न रहे। जो इंचार्ज निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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आइडी में करेंगे लॉग इन
अध्यापकों को अपने अकाउंट (आइडी) में जाकर लॉग इन करना पड़ेगा। ट्रांसफर प्रीफरेंस मेन्यू पर क्लिक करने के बाद फील ट्रांसफर प्रीफरेंस में जाएंगे। स्क्रीन पर एक मैसेज (कार्यकाल विकल्प का) दिखाई देगा। इस मैसेज के यस बटन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन समिट का मैसेज आने के बाद विकल्प दर्ज हो जाएगा। गुरुजी उसके बाद लॉग आउट कर देंगे।
स्कूल का शेड्यूल अलग से
हां विकल्प भरने के बाद अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। जेबीटी उसके मुताबिक जिला, क्षेत्र व विद्यालय का चयन कर सकेंगे। एक क्षेत्र या एक विद्यालय में पांच वर्ष पूरे करने वाले अध्यापक, नव पदोन्नत अध्यापक व स्थानांतरण के लिए हां का विकल्प चुनने वाले अध्यापक व पदों के पुनर्विभाजन के कारण सरप्लस हुए अध्यापक क्षेत्र व विद्यालयों की वरीयता के अनुसार ऑप्शन चुन सकेंगे।
इंचार्ज पर कार्रवाई
मौलिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से जारी पत्र (13/89-2016 अ.स्था.- 1(1)) में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों के इंचार्ज यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों की तरफ से प्रोफाइल में बदलाव के लिए किए गए निवेदन को स्वीकार किए हैं या अस्वीकार। किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी के प्रोफाइल में बदलाव (करेक्शन रिक्वेस्ट) का निवेदन रिक्वेस्ट अन अटेंडेंट न रहे। जो इंचार्ज निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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