लीगल रिपोर्टर/चंडीगढ़| प्रदेशके प्राइवेट स्कूलों में नियम 134 के तहत
गरीब बच्चों को दाखिला देने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई
करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव,
स्कूल शिक्षा निदेशक, एडीसी पलवल, डीईओ पलवल, डीसी भिवानी डीईओ भिवानी को
नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
याचिका में कहा गया कि नियम 134 के तहत दाखिला लेने के लिए आयोजित की गई दाखिला प्रवेश परीक्षा पास करने और मेरिट सूची में नाम आने के बावजूद भी बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। यह सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है। सरकार द्वारा जारी किए गए इस नियम के चलते स्कूलों के लिए इन छात्रों को दाखिला देना अनिवार्य है और इस मामले में हाईकोर्ट भी अपने आदेशों में नियम को सही करार दे चुका है। बावजूद इसके स्कूलों का इस तरह का रवैया छात्रों के लिए परेशानी पैदा करने वाला है।
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याचिका में कहा गया कि नियम 134 के तहत दाखिला लेने के लिए आयोजित की गई दाखिला प्रवेश परीक्षा पास करने और मेरिट सूची में नाम आने के बावजूद भी बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। यह सीधे तौर पर अदालत की अवमानना है। सरकार द्वारा जारी किए गए इस नियम के चलते स्कूलों के लिए इन छात्रों को दाखिला देना अनिवार्य है और इस मामले में हाईकोर्ट भी अपने आदेशों में नियम को सही करार दे चुका है। बावजूद इसके स्कूलों का इस तरह का रवैया छात्रों के लिए परेशानी पैदा करने वाला है।
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