हरियाणा शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। प्रभावित शिक्षकों की तरफ से अर्जी दायर कर मामले में जल्दी सुनवाई की मांग की गई जिस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 15 फरवरी के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अर्जी में कहा गया कि हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए लंबी तारीख रखी है। नियुक्ति से रोक हटाने को प्रभावित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मामले पर जल्दी सुनवाई करने या रोक हटाने की मांग करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अब अर्जी दायर कर नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की मांग की जा रही है। 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 शिक्षकों को अगले आदेशों तक नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस फैसले पर दिया था जिसमें एकल बेंच ने भर्ती को सही करार दिया था। एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज कर दिया था।
अर्जी में कहा गया कि हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए लंबी तारीख रखी है। नियुक्ति से रोक हटाने को प्रभावित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मामले पर जल्दी सुनवाई करने या रोक हटाने की मांग करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही अब अर्जी दायर कर नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की मांग की जा रही है। 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 शिक्षकों को अगले आदेशों तक नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस फैसले पर दिया था जिसमें एकल बेंच ने भर्ती को सही करार दिया था। एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज कर दिया था।