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एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 101 पीटीआई टीचर हटाए, इनमें 4 जालंधर के

जालंधर. शिक्षा विभाग ने राज्य भर से 101 पीटीआई शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी हैं। एक सप्ताह के बीच ही डिपार्टमेंट ने दो लिस्टें जारी की हैं। यह मामला 2008 में पीटीआई टीचर यानी कि शिक्षा प्रोवाइडरों की भर्ती का है। जिसकी यूं तो योग्यता 12वीं, सीपीए दो साल कोर्स को पोस्ट के लिए योग्य माना गया था। तब मैरिट लिस्ट भी जारी हुई थी। पर हायर एजुकेशनल वालों ने लिस्ट पर एतराज जता अदालत में केस दायर कर दिया था।
इस पर निरंतर फैसले आते गए और अब हाईकोर्ट की तरफ से जारी मैरिट लिस्ट अनुसार अंतिम उम्मीदवार की मैरिट 52.2717 है। इन 101 शिक्षकों में जालंधर के छह हैं। जिनमें सरकारी हाई स्कूल तलवंडी माधो के तलविंदर सिंह, सरकारी मिडिल स्कूल जोहल की रविंदर कौर, सरकारी हाई स्कूल बाओपुर के प्रताप सिंह, सरकारी मिडिल स्कूल पंजपीर की ज्योति, सरकारी हाई स्कूल रत्ता-गुदा के मनजिंदर सिंह, सरकारी हाई स्कूल रौंत की करनजीत कौर हैं।
यह है मामला
शिक्षा विभाग की तरफ से वर्ष 2008 को पंजाब में खाली पद भरने को 244 पीटीआई टीचर (सर्विस प्रोवाइडर) विज्ञापन जारी किया था। जिसमें मुख्य योग्यता 12वीं, सीपीए दो साल कोर्स को पीटीआई पोस्ट के लिए योग्य माना गया था। पर हाई कोर्ट में मनजीत सिंह ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ 27-7-10 को पालना हित में 2011 की मैरिट लिस्ट को रिवाइज करने की पटीशन दाखिल की थी। इस नतीजे को रिवाइज करते समय उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। इसके बाद कुलवंत सिंह ने वर्ष 2013 को हाई कोर्ट में अपील कर दी।
उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर भर्ती की मैरिट लिस्ट को रिवाइज किया गया। जिसमें अदालत के आदेशानुसार उच्च योग्यता के उम्मीदवारों को शामिल कर मैरिट लिस्ट तैयार की गई। ऐसे में आप बीसी कैटेगरी से संबंधित रिवाइज्ड मैरिट लिस्ट में शामिल अंतिम उम्मीदवार की मैरिट 57,2717 है।
फैसला तुरंत लागू करने के आए हैं आदेश : मंडल शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों को भी डीपीआई सेकेंडरी सुखदेव सिंह काहलों की तरफ से नोटिस जारी कर आदेशों का तुरंत लागू करने के लिए कहा है।

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