जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: नियम 134 ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में
दाखिला लेने के लिए बच्चे और अभिभावक को परेशान होना पड़ रहा है। स्कूल
प्रबंधक बच्चों को या तो दाखिला नहीं दे रहे हैं या फिर फीस की मांग कर रहे
हैं। अभिभावकों का आरोप है कि शहर के बराही रोड स्थित त्रिवेणी स्कूल के
प्रबंधक ने तो वार्षिक फीस तथा दोबारा से टेस्ट लेने की मांग रख दी।
साथ ही अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप है। ऐसे में अभिभावकों ने स्कूल के बाहर रोष प्रदर्शन किया और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी इसकी शिकायत दी है। अभिभावकों ने विभाग के खिलाफ भी नारेबाजी की। अभिभावकों ने स्कूल में दाखिला न मिलने पर स्कूल के खिलाफ लिखित में शिकायत भी दी।
त्रिवेणी स्कूल में बच्चों का दाखिला कराने पहुंचे मनेश, देवीदत्त,
उषा, प्रमिला, सतीश, शोभदास, कुसुम आदि ने बताया कि वे बृहस्पतिवार सुबह आठ
बजे त्रिवेणी स्कूल में नियम 134ए के तहत अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने
के लिए गए थे। यहां पर स्कूल संचालक ने उनके वार्षिक फीस के नाम पर 8500
रुपये की मांग तथा बच्चों का दोबारा से टेस्ट देने की शर्त भी रख दी। इससे
आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल के बाहर ही रोष प्रदर्शन किया। 10 मई तक
दाखिला प्रक्रिया पूरी करने के आदेश जारी:
नियम 134ए के तहत पहले राउंड में अलाट हुए स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया 10 मई तक चलेगी। विद्यार्थी अपने रिजल्ट से संबंधित कागजात अलॉट किए गए स्कूल में जाकर दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। बीईओ कार्यालय से नियम 134ए के तहत संबंधित प्राइवेट स्कूलों को विभागीय हिदायतों की मेल जारी कर दी गई है। दाखिला कमेटी सदस्य सतीश शर्मा ने बताया कि सक्षम पोर्टल पर प्राइवेट स्कूल मुखिया स्कूल की लॉग इन आइडी व पासवर्ड कोड से लॉग इन कर सकते हैं। बच्चों का नाम वेरीफाई करने के बाद उन्हें एडमिशन देकर उनका नाम पोर्टल पर भी इनरोल करना होगा। दाखिला देने से मना करने पर होगी विभागीय कार्रवाई:
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि 134ए नियम के तहत स्कूल अलॉट हुए विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग के नियमानुसार दाखिला 10 मई तक देना होगा। यदि कोई स्कूल मुखिया दाखिला देने से मना करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि किसी अभिभावक को कोई समस्या आती है तो वह खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 134ए कमेटी के सामने अपनी समस्या रख सकता है। अभिभावकों को किसी प्रकार को परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
साथ ही अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप है। ऐसे में अभिभावकों ने स्कूल के बाहर रोष प्रदर्शन किया और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी इसकी शिकायत दी है। अभिभावकों ने विभाग के खिलाफ भी नारेबाजी की। अभिभावकों ने स्कूल में दाखिला न मिलने पर स्कूल के खिलाफ लिखित में शिकायत भी दी।
नियम 134ए के तहत पहले राउंड में अलाट हुए स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया 10 मई तक चलेगी। विद्यार्थी अपने रिजल्ट से संबंधित कागजात अलॉट किए गए स्कूल में जाकर दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। बीईओ कार्यालय से नियम 134ए के तहत संबंधित प्राइवेट स्कूलों को विभागीय हिदायतों की मेल जारी कर दी गई है। दाखिला कमेटी सदस्य सतीश शर्मा ने बताया कि सक्षम पोर्टल पर प्राइवेट स्कूल मुखिया स्कूल की लॉग इन आइडी व पासवर्ड कोड से लॉग इन कर सकते हैं। बच्चों का नाम वेरीफाई करने के बाद उन्हें एडमिशन देकर उनका नाम पोर्टल पर भी इनरोल करना होगा। दाखिला देने से मना करने पर होगी विभागीय कार्रवाई:
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि 134ए नियम के तहत स्कूल अलॉट हुए विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग के नियमानुसार दाखिला 10 मई तक देना होगा। यदि कोई स्कूल मुखिया दाखिला देने से मना करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि किसी अभिभावक को कोई समस्या आती है तो वह खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 134ए कमेटी के सामने अपनी समस्या रख सकता है। अभिभावकों को किसी प्रकार को परेशानी नहीं आने दी जाएगी।