सरप्लस गेस्ट टीचर्स मामला : शिक्षा मंत्री को कानूनी नोटिस भेजा,गेस्ट टीचरों को नौकरी में वापस लेने के बयान को गलत बताया चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए 3582 सरप्लस गेस्ट टीचरों का मामला अदालत में लंबित होने
के दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के इन शिक्षकों को
नौकरी में वापस लेने के बयान पर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया है।
इस मामले में पैरवी करते रहे याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील जगबीर मलिक के माध्यम से नोटिस भेजकर शिक्षा मंत्री से पूछा है कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है तो ऐसा बयान देने पर क्यों न अदालत की अवमानना कार्रवाई की याचिका दायर की जाए। शिक्षा मंत्री को बुधवार को भेजे गए अग्रिम नोटिस में उनके सार्वजनिक बयान को अदालत की अवमानना बताते हुए कहा गया है कि सरप्लस गेस्ट टीचरों को दोबारा से सेवा में लेने की हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। शिक्षा मंत्री का सार्वजनिक रूप से यह कहना कि उन्होंने हाईकोर्ट से अनुमति ले ली है, को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की अवमानना बताया है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि सरप्लस गेस्ट टीचरों का मामला अभी अदालत में लंबित है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इस मामले में पैरवी करते रहे याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील जगबीर मलिक के माध्यम से नोटिस भेजकर शिक्षा मंत्री से पूछा है कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है तो ऐसा बयान देने पर क्यों न अदालत की अवमानना कार्रवाई की याचिका दायर की जाए। शिक्षा मंत्री को बुधवार को भेजे गए अग्रिम नोटिस में उनके सार्वजनिक बयान को अदालत की अवमानना बताते हुए कहा गया है कि सरप्लस गेस्ट टीचरों को दोबारा से सेवा में लेने की हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। शिक्षा मंत्री का सार्वजनिक रूप से यह कहना कि उन्होंने हाईकोर्ट से अनुमति ले ली है, को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की अवमानना बताया है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि सरप्लस गेस्ट टीचरों का मामला अभी अदालत में लंबित है।
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