जीरो टोलरेंस पर होगी एचटेट परीक्षा
भिवानी : 14 और 15 नवंबर को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जीरो टोलरेंस नीति अपनाएगा। अनुचित व प्रतिबंधित उपकरणों के इस्तेमाल किए जाने पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन स्तर पर अनियमितता की गई तो सख्त कार्रवाई के साथ-साथ मान्यता समाप्त की जा सकती है।
शिक्षा बोर्ड सचिव पंकज ने बताया कि परीक्षा के दौरान प्रतिबंधित उपकरणों जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटुथ अथवा ऐसे अन्य इलेक्ट्रॅानिक उपकरणों के पाए जाने पर बोर्ड के अनुचित साधन प्रयोग विनियमों के तहत कार्रवाई करने के साथ-साथ आपराधिक मामलों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर सिर्फ केंद्र अधीक्षक व संबधित उपायुक्त द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी और बोर्ड प्रतिनिधि के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मोबाइल प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है।
बोर्ड सचिव ने कि परीक्षा केंद्र पर नियुक्त स्टाफ, केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक अमला अथवा परीक्षा के लिए किसी भी अन्य ड्यूटी पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है अथवा परीक्षा की पवित्रता भंग करने में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति के तहत सख्ती से विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
भिवानी : 14 और 15 नवंबर को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जीरो टोलरेंस नीति अपनाएगा। अनुचित व प्रतिबंधित उपकरणों के इस्तेमाल किए जाने पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन स्तर पर अनियमितता की गई तो सख्त कार्रवाई के साथ-साथ मान्यता समाप्त की जा सकती है।
शिक्षा बोर्ड सचिव पंकज ने बताया कि परीक्षा के दौरान प्रतिबंधित उपकरणों जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटुथ अथवा ऐसे अन्य इलेक्ट्रॅानिक उपकरणों के पाए जाने पर बोर्ड के अनुचित साधन प्रयोग विनियमों के तहत कार्रवाई करने के साथ-साथ आपराधिक मामलों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर सिर्फ केंद्र अधीक्षक व संबधित उपायुक्त द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी और बोर्ड प्रतिनिधि के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मोबाइल प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है।
बोर्ड सचिव ने कि परीक्षा केंद्र पर नियुक्त स्टाफ, केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक अमला अथवा परीक्षा के लिए किसी भी अन्य ड्यूटी पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है अथवा परीक्षा की पवित्रता भंग करने में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति के तहत सख्ती से विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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