जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने तबादले के बाद नए
स्कूल को ज्वाइन करने वाले 500 शिक्षकों को वापस पुराने स्कूल भेजने का
आदेश को वापस ले लिया है। यह जानकारी हरियाणा सरकार ने सोमवार को पंजाब एवं
हरियाणा हाई कोर्ट में दी।
इस आदेश के खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। इस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब दाखिल करने काे कहा था। साेमवार को हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। सरकार ने बताया कि यह आदेश वापस ले लिया है।
प्रभावित शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने लगा दी थी हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक
इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। इससे पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी और शिक्षकों को वापस पुराने स्टेशन पर भेजने पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।
याचिकाकर्ता ने बताया कि वह लंबे समय से पुराने स्टेशन पर शिक्षण का कार्य कर रहे थे और अब उन्हें अपनी पसंद का स्टेशन चुनने का मौका दिया गया था। एक बार ट्रांसफर करने और याची के ज्वाइन कर लेने के बाद उसी केंद्र पर वापस भेजना गलत है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से न केवल याची, बल्कि 500 शिक्षक प्रभावित होंगे। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग की ट्रांसफर रद करने वाली 10 अगस्त की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी।
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इस आदेश के खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। इस पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब दाखिल करने काे कहा था। साेमवार को हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। सरकार ने बताया कि यह आदेश वापस ले लिया है।
प्रभावित शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट ने लगा दी थी हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक
इसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। इससे पूर्व में हाईकोर्ट ने सरकार की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी और शिक्षकों को वापस पुराने स्टेशन पर भेजने पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।
मामले
में याचिका दाखिल करते हुए पलवल निवासी नदर सिंह की ओर से एडवोकेट मोहम्मद
अरशद ने कहा था कि नई तबादला नीति के तहत प्रदेशभर के शिक्षकों का ऑनलाइन
ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद शिक्षकों ने नए दिए गए स्टेशनों पर
ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन, शिक्षा विभाग ने 10 अगस्त को एक आदेश जारी
किया जिसमें तबदील किए गए 500 शिक्षकों को उनके पूर्व के स्टेशन पर वापस
जाने को कहा।
याचिकाकर्ता ने बताया कि वह लंबे समय से पुराने स्टेशन पर शिक्षण का कार्य कर रहे थे और अब उन्हें अपनी पसंद का स्टेशन चुनने का मौका दिया गया था। एक बार ट्रांसफर करने और याची के ज्वाइन कर लेने के बाद उसी केंद्र पर वापस भेजना गलत है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से न केवल याची, बल्कि 500 शिक्षक प्रभावित होंगे। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग की ट्रांसफर रद करने वाली 10 अगस्त की नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी।
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