हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हरियाणा में 2017 में भर्ती 1259 जेबीटी की नियुक्ति अवैध करार, होंगे बर्खास्‍त

 राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana JBT Teachers : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2017 में नियुक्त 1259 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है।

इस मामले में याची पक्ष के वकील विक्रम श्योराण ने बताया कि हाई कोर्ट ने तीन महीने के भीतर इन शिक्षकों को नोटिस देकर बर्खास्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कट आफ डेट के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति, वरिष्ठता क्रम व वित्तीय लाभ दिया जाना है। कट आफ डेट के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन करना सरकार का गलत फैसला था।

कट आफ डेट के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति, वरिष्ठता क्रम व वित्तीय लाभ देने का आदेश

विक्रम श्योराण ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 2012 में 8760 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 थी। इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार योग्य थे, जिन्होंने अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा पास की थी। हरियाणा सरकार ने 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की। इस कारण कट आफ डेट तक इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सके, जिन्होंने 2011 में परीक्षा पास की थी। इस बीच हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2013 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित कर दी।

कोर्ट ने कहा, कट आफ डेट के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन करना सरकार का गलत फैसला था

हरियाणा सरकार का कहना था कि प्रशासनिक कारणों से 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। इसलिए अब अप्रैल 2013 में जो परीक्षा हो रही है, वह अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा 2012 की है। इसी बीच हाई कोर्ट में काफी संख्या में याचिका दायर की गई कि सरकार ने 2012 में अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा नहीं ली और अब सरकार परीक्षा ले रही है, इसलिए उनको इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत दी जाए।

हाई कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में भाग लेने की इजाजत दे दी। इस बीच अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया और काफी संख्या में प्रोविजनल तौर पर भाग लेने वाले उम्मीदवारों ने परीक्षा पास कर ली।

शिक्षक भर्ती बोर्ड के पास दो तरह के उम्‍मीदवारोंं की सूची हाे गई   

इस परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद शिक्षक भर्ती बोर्ड के पास दो तरह के उम्मीदवारों की सूची हो गए। एक तो वह, जो कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन पद के लिए योग्य थे। दूसरे वह, जिन्होंने कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 के बाद अध्यापक राज्य पात्रता परीक्षा 2013 में पास की।

शिक्षक भर्ती बोर्ड ने जेबीटी भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित कर केवल कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का फैसला लिया और उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इस बीच 2013 में परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने कोर्ट में केस दायर कर कहा कि उनके अंक कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 के योग्य उम्मीदवारों से ज्यादा हैं। इसलिए एक संयुक्त योग्यता सूची बनाकर उन्हें नियुक्ति दी जाए।

हाई कोर्ट ने संंयुक्‍त मेरिट लिस्‍ट बनाकर नियुक्ति देने की अनुमति दी थी 

इस दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि राज्य में टीचर्स के काफी पद खाली हैं और वह दोनों सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे देगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्ति दे सकती है, लेकिन विज्ञापन में तय पदों से ज्यादा पदों पर भर्ती नहीं होगी।

कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 के बाद योग्य हुए उम्मीदवारों की नियुक्ति इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। इसके बाद जब सरकार ने संयुक्त योग्यता सूची जारी की तो पहली सूची जो कट आफ डेट 11 दिसंबर 2012 के दिन योग्य उम्मीदवारों की थी, वह काफी संख्या में भर्ती से बाहर हो गए और सरकार ने उनको नोटिस देकर उनकी सेवा समाप्त कर दी तथा प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार भी बाहर हो गए।

प्रभावित उम्‍मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की

संयुक्त योग्यता सूची से प्रभावित उम्मीदवार जो कट आफ डेट के दिन योग्य थे, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कट आफ डेट के बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देना कानूनन गलत है। इसलिए इनकी नियुक्ति रद कर उनको नियुक्ति दी जाए।

विक्रम श्योराण के अनुसार इन याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस संधावालिया पर आधारित बेंच ने कहा कि कट आफ डेट के बाद के उम्मीदवारों को मौका देना सरकार का गलत निर्णय था। कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को गलत करार दिया जिसके तहत कट आफ डेट के दिन योग्य चयनित टीचर्स को हटाकर दूसरी सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई थी।

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